हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों को नहीं मिला योजना का लाभ, चक्कर लगाने की मजबूूरी
किसानों ने फसल खराब होने पर क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था पर जिले के कई किसानों को इसका लाभ ही नहीं मिला। फसल खराब होने के बाद भी बीमा क्लेम की सूची में नाम ही शामिल नहीं किया गया। परेशान किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट की ओर से सुनवाई के बाद बीमा क्लेम की राशि जारी करने आदेश दिए।
कोर्ट के आदेश के बाद भी राशि जारी नहीं की जा रही है। किसान क्लेम राशि के लिए चक्कर लगाने मजबूर हैं। दनिया के किसान योगेश वर्मा ने बताया कि स्वयं व अन्य किसान सेवा सहकारी समिति मर्यादित मानिकचौरी के सदस्य हैं। बीमा क्लेम का लाभ लेने के लिए समिति के माध्यम से बीमा करवाए थे पर फसल खराब हो जाने के बाद भी नाम सूची में शामिल नहीं किया गया।
कर्मचारियों की गलती बताकर किया टालमटोल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ही नहीं दिया गया। जब कोर्ट में मामला पहंुचा तब सुनवाई हुई और दस्तावेज को पेश किया गया तो कोर्ट ने बीमा क्लेम की राशि जारी करने के निर्देश दिए। अफसरों ने यह कहकर टालमटोल किया कि समिति के कर्मचारियों की गलती के कारण पात्र किसानों को नाम शामिल नहीं हो पाया।
आदेश की कॉपी देने के बाद भी कोई राहत नहीं
इस मामले में संबंधित अफसरों ने यह कहा था कि संबंधित कर्मचारियों से राशि वसूली की जाएगी और किसानों को प्रदान की जाएगी पर ऐसा अब तक नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि अफसरों को कोर्ट के आदेश की कॉपी भी दी गई है पर तत्परता के साथ राहत नहीं पहंुचाई गई।