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मप्र का पहला मामला जिसमें गृह विभाग ने दी महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति, आदेश जारी

मध्य प्रदेश गृह विभाग ने महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) को लिंग परिवर्तन की अनुमति दी है। ये अनुमति पुलिस महानिदेशक द्वारा दी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सक़ों की ओर से महिला आरक्षक को बचपन से जेंडर आइडेंटटी डिसआर्डर की पुष्टि की गई थी। पुरुषों की तरह ही महिला आरक्षक अमिता जिले में समस्‍त कार्य करती आ रही हैं। उन्‍होंने पुलिस मुख्‍यालय में महिला से जेंडर परिवर्तन की मंशा की अधिसूचना को लेकर विधिवत आवेदन, शपथ पत्र, और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में अधिसूचना प्रकाशित करवाने के बाद प्रेषित किया था।

इसे लेकर पुलिस मुख्‍यालय द्वारा गृह विभाग से अनुमति हेतु मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद अमिता को किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के जेंडर के चुनाव की स्वतंत्रता के स्थापित विधिक सिद्धांत के तारतम्य मे विधि विभाग से विधिक परामर्श के उपरांत गृह विभाग द्वारा जेंडर बदलने की अनुमति का आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदान किया गया।

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