छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव : फास्ट ट्रेक कोर्ट का फैसला, बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

राजनांदगांव। थाना लालबाग क्षेत्रांतर्गत घटित हुई थी, घटना मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी जवाहर लोधी आ. माखन लोधी, उम्र 38 साल निवासी चिखली, थाना ओपी चिखली, राजनांदगांव ने ढाई वर्ष पूर्व एक 50 वर्षीय महिला जो अपने घर में सो रही थी, तो उसे डरा-धमका कर जान से मारने की धमकी दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर थाना लालबाग द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। संपूर्ण जांच उपरांत आरोपी जवाहर लोधी के विरुद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, राजनांदगांव अभिषेक शर्मा द्वारा विचारण उपरांत मामले में आज 1 जनवरी 2022 को निर्णय घोषित कर आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी जवाहर लोधी को धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप में 10 वर्ष (दस वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये (अक्षरी एक हजार रूपये) के अर्थदंड एवं धारा 506 भाग-दो भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप में 01 वर्ष (एक वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदंड से दण्डित किये जाने का दंडादेश पारित किया गया है। प्रत्येक अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त को पृथक से एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक, फास्ट ट्रेक कोर्ट, आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव ने पैरवी की।

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