मध्य प्रदेश

कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप करने वाले शिक्षक को 20 साल की सजा सुनाई

इंदौर
 इंदौर शहर में हुई जिला कोर्ट की सुनवाई में खजराना क्षेत्र में नाबालिग के साथ रेप केस में बलत्कारी शिक्षक को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को सश्रम 20 साल की सजा के साथ ही 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा पीड़िता बालिका को 80 हजार रुपए प्रतिकार के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा की है।

दरअसल, पूरा मामला 8 जून 2020 का है। खजराना क्षेत्र में एक शिक्षक द्वारा शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। शिक्षक हमजा खान ने स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा को धोखे से अपने घर ले गया और उसके साथ रेप जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। दरिंदगी के दौरान आरोपी ने पीड़िता के हाथ पांव भी बांध दिए। जिससे वह अपने साथ हो रहे अत्याचार का विरोध भी नहीं कर पाई।

10 दिन बाद बताई दर्दनाक आपबीती
शिक्षक से दरिंदगी का शिकार होने के बाद पीड़िता 10 दिनों तक अपने घर में डरी सहमी बैठी रही। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ हुई दरिंदगी की बात मां को बताई। मां अपनी बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार को जानकर शॉक हो गई। हालांकि परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को अरेस्ट किया था।

विशेष लोक अभियोजक ने बताई पूरी घटना
विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने नवभारत टाइम्स से बात करते हुए बताया की पीड़ित बालिका 10वीं की छात्रा थी। वह गणित विषय में कमजोर थी, आरोपी हमजा पीड़िता के घर से कुछ ही दूरी पर ट्यूशन पढ़ाने आता था। पीड़ित बालिका भी उससे पढ़ने वहां जाने लगी। आरोपी हमजा जिस स्कूल में पढ़ाता था, पीड़िता भी उसी स्कूल में पढ़ने जाती थी।

पढ़ाने के बहाने ले गया घर
8 जून 2020 को पीड़िता घर पर अपने बड़े भाई के साथ थी। तभी दोपहर में हमजा उसके घर आया और बोला कि तुम्हें गणित में कुछ समझाना है, मेरे साथ चलो। पीड़िता ने कहा कि माता-पिता घर पर नहीं हैं तो आरोपी ने कहा कि 15 मिनट के लिए चलो। बड़े भाई से पूछकर पीड़िता आरोपी के साथ मोटरसाइकिल पर चली गई।

घर ले जाकर की दरिंदगी
हमजा उसे अपने घर के अंदर ले गया। घर पहुंचने के बाद आरोपी अंदर से दरवाजा बन्द कर उसके हाथ-मुंह बांध दिए। आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के बिना बलात्कार किया। रेप करने के बाद धमकी दी कि यदि यह बात किसी और को बताई तो वह उसे जान से खत्म कर देगा।

कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
जिला कोर्ट ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 20 के सश्रम कारावास की सजा दी। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि दुष्कर्मी के साथ उदारतापूर्वक विचार किया तो इससे समाज पर विपरीत असर पड़ेगा, लोग बेटियों को पढ़ाने से कतराएंगे। दुष्कर्मी को कठोर दंड देना जरूरी है। वहीं आरोपी लगातार अपने किए अपराध को नकारता रहा।

बचाव में आरोपी ने कही ये बात
अपने बचाव में आरोपी ने यहां तक कह दिया कि छात्रा और वो एक-दूसरे को चाहते हैं। सब कुछ छात्रा की मर्जी से हुआ है। छात्रा के घरवाले दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने झूठी शिकायत करवाई है। हालांकि पीड़िता ने अपने बयान में शादी की बात से मना कर दिया। उसने कोर्ट को बताया कि टीचर होने के कारण उसकी बातचीत होती थी।

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