छत्तीसगढ़रायपुर जिला

रायपुर : परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान:  संचालन संबंधी प्रक्रिया तथा परिवहन विभाग के नियम व शर्तों का पालन नहीं होने पर 6 ड्राइविंग स्कूल निलंबित 

परिवहन मंत्री श्री अकबर के निर्देश पर राज्य में अभियान लगातार जारी

स्पीड गवर्नर तथा फिटनेस का पालन नहीं करने वाले यात्रीयान वाहनों से 50 हजार रूपए से अधिक के शुल्क की वसूली 

यात्रीयान वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री एवं अधिक किराया लेने पर होगी सख्त कार्रवाई 

दो दिनों में सघन जांच अभियान चलाकर 239 चालानी कार्रवाई कर 4.22 लाख रूपए की राशि की वसूली 

रायपुर, 21 अगस्त 2022

अभियान लगातार जारी

परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के परिपालन में विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाए जाकर विगत 15 दिवस में 6 विभिन्न ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई और उन्हें कुशल प्रशिक्षण के संचालन संबंधी प्रक्रिया और परिवहन विभाग के नियम व शर्तों का पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यात्रीयान वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं लगाए जाने आदि के कारण 39,500 रूपए समन शुल्क तथा 14,900 रूपए समझौता शुल्क की राशि की वसूली भी की गई है। 
परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, सरगुजा तथा कोरबा जिले से ड्राइविंग स्कूल निलंबित किए गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और प्रशिक्षण के कुशल संचालन संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत ऐसे किसी भी ड्राइविंग स्कूल अथवा सेंटर के बारे में परिवहन मुख्यालय तथा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अथवा जिला परिवहन कार्यालय को सूचित कर सकते हैं। 
परिवहन विभाग द्वारा उक्त अभियान के तहत गत 20 जुलाई से 4 अगस्त तक विभिन्न जिलों के 6 ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें रायपुर जिले के अंतर्गत 20 जुलाई को नेशनल ड्राइविंग स्कूल रायपुर को स्पष्टीकरण जारी किया गया। नेशनल ड्राइविंग स्कूल रायपुर द्वारा निर्धारित पता से अन्यंत्र पते पर स्कूल का संचालन किया जा रहा था। इसी तरह रायपुर जिले अंतर्गत ही इंडियन मोटर ड्राइविंग स्कूल रायपुर को अवैध ढंग से संचालन के कारण 4 अगस्त को स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा तेज सिंह मोटर ड्राइविंग स्कूल बिलासपुर, नया सबेरा ड्राइविंग स्कूल राजनांदगांव, डी.के.एफ. मोटर ड्राइविंग स्कूल अंबिकापुर तथा बाबा मोटर्स कोरबा ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है।  
परिवहन विभाग द्वारा राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 20 अगस्त को यात्रीयान वाहनों में निरीक्षण के दौरान स्पीड गवर्नर नहीं लगाए जाने के कारण 11 वाहनों से 21 हजार रूपए समन शुल्क तथा 4 वाहनों से 14 हजार 900 रूपए के समझौता शुल्क की वसूली की गई। इसी तरह 21 अगस्त को यात्रीयान वाहनों का निरीक्षण कर 19 वाहनों से 18 हजार 500 रूपए के समन शुल्क की वसूली कर आवश्यक कार्रवाई की गई।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली सहित यात्रीयान वाहनों के संचालन के संबंध में सघन अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद परिवहन विभाग द्वारा समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत परिवहन विभाग द्वारा यात्रीयान वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री तथा अधिक किराया लेने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यात्रीयान वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जाने तथा फिटनेस आदि परिवहन विभाग के नियम तथा निर्देशों का नियमानुसार पालन हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। 

गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों की ओवरस्पीडिंग स्पीड, गवर्नर ना लगा होना, चालक, परिचालक लाइसेंस की जांच एवं अन्य सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विशेष जांच अभियान संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। जिसमें विभाग के विभिन्न उड़नदस्ता एवं परिवहन चेकपोस्ट के द्वारा विगत 2 दिनों में सघन जांच अभियान चलाकर कुल 239 चालानी कार्रवाई कर 4 लाख 21 हजार 800 रूपए राशि वसूल की गई। साथ ही टैक्स के रूप में 78 हजार रूपए राशि जमा कराई गई और जिन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे नहीं पाए गए उन वाहनों के प्रकरण बनाकर वाहन का उपयोगिता प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु वाहनों के 6 प्रकरण पंजीयन अधिकारियों को प्रेषित किया गया है।
परिवन विभाग ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए इस प्रकार असुरक्षित रूप से वाहन का संचालन कराने वाले संचालकों के खिलाफ फिटनेस निरस्तीकरण,एवम परमिट निलंबन जैसी कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में भी जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अधिक किराया वसूली, परिचालकों के द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए 219 बसों पर  कारवाही कर 4 लाख 93 हजार 600 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई थी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल की मंशा एवं परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मागदर्शन में जन सुरक्षा को प्राथमिकता से लेते हुए परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा को त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस तारतम्य में परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उड़नदस्ता टीम को बस अड्डों पर भी जाकर वाहनों के फिटनेस की जांच करने भी निर्देशित किया गया है और इस प्रकार की कार्यवाही को आगे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए है।
 सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई एक शिकायत पर भी जवाबदेही तय करते हुए परिवहन उड़नदस्ता एवं परिवहन चेकपोस्ट में राज्य स्तरीय जांच की गई एवं अधिक किराया, दुर्व्यवहार आदि शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए 1 सप्ताह में ही 219 बसों की जांच कर 4 लाख 93 हजार 600 रूपए जुर्माना वसूल किया गया एवं बस संचालको को स्पष्ट हिदायत दी गई कि परिवहन सुविधा जन सुविधा है जिस का संचालन जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से ही किया जाना है न कि केवल व्यवसायिक रूप में। जनता ने शासन की इस कारवाही को जनता ने सराहा, विभाग के अधिकारियो ने इस प्रकार की कारवाही आगे भी जारी रहने की बात कही है।

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