मेडिकल कालेज के सहायक प्रोफेसर पर धोखाधड़ी का केस, पर गिरफ्तारी नहीं
Raipur। जमीन बेचने का सौदा कर एक वृद्ध विधवा महिला से पैसे ठगने के मामले में मेडिकल कालेज के सहायक प्रोफेसर के खिलाफ पंडरी थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी की है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है।
सड्डू निवासी बुंदकुवर पटेल (66) ने दलदल सिवनी अवनी विहार निवासी मेडिकल कालेज के सहायक प्रोफेसर डा. रोहणी कुमार पटेल की सड्डू स्थित 6,136 वर्गफुट जमीन को खरीदने का सौदा पिछले साल दो करोड़ 12 लाख 85 हजार रुपये में किया और बयाना के तौर पर 48 लाख 51 हजार रुपये दे दिए थे। डा.रोहणी कुमार पटेल ने न जमीन का कोई दस्तावेज दिया और न ही पैसे लौटाए।
शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तब परेशान होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पंडरी थाना पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। 30 सितंबर को प्राथमिकी की गई। मामले में पंडरी पुलिस थाना प्रभारी दीपक पासवान ने बताया कि केस की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।