छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव : पुलिस द्वारा उठाईगिरी के मामले का खुलासा – 9 लाख रूपये से अधिक की उठाई गिरी / लूट करने वाले आरोपियों को पतासाजी कर किया गया गिरफ्तार – तकनीकी सहयोंग एवं सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपियों को पकडा गया

 चारो आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम 3,02,030/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसायकल कीमती 75000/- रूपये जुमला 3,77,030/- रूपये बरामद।

 पुलिस चौकी चिखली, थाना कोतवाली, सायबर सेल राजांदगांव की संयुक्त कार्यवाही

प्रार्थी निखिल भोजानी पिता हरीकिशन भोजानी उम्र 30 साल निवासी बजरंगनगर मोहारा रोड थाना बसंतपुर जिला

राजनांदगांदगांव छ0ग0 का रिपोर्ट दर्ज कराया कि सागर ट्रेडर्स में विगत 03 वर्ष से व्यापारियों से आर्डर लेने एवं पैसा वसूली करने का काम करता है, एवं दिनांक 24.05.2023 को आर्डर लेने एवं पैसा वसूली के लिए गण्डई, छुईखदान, खैरागढ गया था जहां से रूपये वसूली कर वापस राजनांदगांव आ रहा था, रास्ते में करीबन 06ः50 बजे कांकेतरा मोड से पहले चना फैक्टरी से करीब 100 मीटर पूर्व लघुशंका के लिये रूका तभी मो0सा0 में सवार तीन अज्ञात व्यक्ति खैरागढ रोड की ओर से आये और मेरे से क्या भाई बोलते हुए, मेरे गाडी के पेट्रोल टंकी के ऊपर रखे बैंग जिसमें रखे हुए नगदी रकम 9,60,686/- रूपये को उठाकर खैरागढ की ओर भाग गये। प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, मामले की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीना के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले के मार्ग दर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी चिखली श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस चौकी चिखली, थाना कोतवाली, सायबर सेल राजनांदगांव की अलग अलग टीम गठित कर आरोपियों का पता तलाश किया गया पता तलाश दौरान तकनीकी सहयोग से पुलिस टीम द्वारा अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी का बारिकी से अवलोकन कर संदेही आसिफ खान उर्फ रिंकु खान पिता स्व0 बसारत खान निवासी शांतिनगर, पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0 को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो बताये कि करीब 03 माह पूर्व आटो रिक्सा में खैरागढ सवारी लेकर गया था तब निखील भोजानी को उसके बैग मे पैसा रखे देखा था तब उसे लुटने के लिये अपने दोस्त नवाब खान भाई शोहेब खान दोस्त गणेश देवागंन के साथ मिलकर बनाये थे और निखिल भोजानी का रेकी करते रहे और देखे की निखिल भोजानी हर बुधवार को पैसा वसुली करने खैरागढ जाता है, तब आसिफ खान उर्फ रिंकु खान व नवाब खान एक बार और खैरागढ गये थे और उसे लुटने का प्रयास किये थे कितु सफल नही हो पाये थे फिर पूनः योजना बनाये और आसिफ खान उर्फ रिंकु घटना के पूर्व अपने हार्नेट गाडी का आगे का नबंर प्लेट को बदल दिया और पीछे का नबंर प्लेट निकाल दिया और दिनांक 24/06/23 दिन बुधवार को अपने दोस्त नवाब खॉन को रायपुर से फोन करके राजनांदगाव बुलाया और अपने मो0सा0 से मैं, दोस्त नवाब खान एवं गणेश देवांगन तीनो राजनांदगावं से ढाबा घुमका होते हुऐ पेन्ड्री खैरागढ गये निखिल का इंतजार करने लगे एवं जब निखिल खैरागढ से पेण्ड्री अपने मो0सा0 में आ रहा था तब वे तीनों उसका पीछा करते हुऐ ठेलकाडीह होते हुऐ आये और ग्राम कांकेतरा के पास वह लडका जब मोटर सायकल को रोककर लघुशंका कर रहा था तब आसिफ खान उर्फ रिंकु अपने मो.सा. को रोका तो पीछे बैठा नवाब खॉन उतरकर निखिल के मोटर सायकल के टंकी के उपर रखे बैग को चोरी कर लिया फिर तीनो वापस तिलई की ओर भाग गये और पुदमतरा नाला के पास चोरी के रकम को आपस मे बॉट लिये एवं बैग को पदुमतरा के पास नाले में छिपाना बताये आरोपी 01. आसिफ खान उर्फ रिंकु से चोरी के रकम में से नगदी रकम 169030/- एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल किमती 75000/- को जप्त किया गया गया बाकी पैसों को शराब पीने, जुआ खेलने एवं उधारी चुकाने में खर्च होना बताया। अन्य आरोपीगण 02. गणेश देवांगन पिता पुरूषोतम देवांगन उम्र 25 वर्ष साकिन शंकरपुर वार्ड न.10 चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगावं चोरी के बटवारे में मिले 52000/- रूपया को जप्त किया गया, 03. नवॉब खॉन पिता मो0 रफीक खॉन उम्र 23 वर्ष साकिन नेहरू नगर चॉंदनी चौक वार्ड न.49 ताज कुलर के पास थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर(छ.ग.) से चोरी में बंटवारे में मिले 31,000/- रूपये को जप्त किया गया, 04. शोहेब सिद्वकी उर्फ मोनू पिता तैमास सिद्वकी उम्र 25 वर्ष साकिन आ़़श्रम चौक जी ई रोड थाना आजाद चौक जिला रायपुर (छ.ग.) से चोरी में बटवारे में मिले 50,000/- रूपये को जप्त किया इस प्रकार चिखली पुलिस द्वारा चारो आरोपियों के कब्जे से नगदी 3,02,030/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसायकल कीमती 75000/- रूपये जुमला 3,77,030/- रूपये बरामद किया गया। आरोपीगणों द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से उनके विरूद्ध अपराध क्रमांक 378/23 धारा 379, 34 भा.दं.वि. कायम कर आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड में लिया गया।

आरोपियों द्वारा थाना बसंतपुर के अप.क्र. 245/23 के मामले में भी घटना कारित करना कबूल किया है जांच जारी है।
उपरोक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी चिखली, थाना कोतवाली एवं सायबर सेल टीम राजनांदगांव की महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।

आरोपीगण –

  1. आसिफ खान उर्फ रिंकु खान पिता स्व0 बसारत खान निवासी शांतिनगर, पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0।
  2. गणेश देवांगन पिता पुरूषोतम देवांगन उम्र 25 वर्ष साकिन शंकरपुर वार्ड न.10 चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0।
  3. नवॉब खॉन पिता मो0 रफीक खॉन उम्र 23 वर्ष साकिन नेहरू नगर चॉंदनी चौक वार्ड न.49 ताज कुलर के पास थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर(छ.ग.)
  4. शोहेब सिद्वकी उर्फ मोनू पिता तैमास सिद्वकी उम्र 25 वर्ष साकिन आ़़श्रम चौक जी ई रोड थाना आजाद चौक जिला रायपुर(छ.ग.)।
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