छत्तीसगढ़

मुंगेली : धरना, जुलूस, प्रदर्शन अनशन के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक

कलेक्टर ने दिए सभी राजस्व अनुविभाग स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित करने के निर्देश
समय सीमा की बैठक सम्पन्न

  कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्हांेने समय सीमा के लंबित प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों से वन-टू-वन जानकारी प्राप्त की और निराकरण के संबंध में संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने मैदानी स्तर पर लोगों की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मैदानी स्तर पर आम लोगों की समस्याओं को स्थल पर ही निराकरण के लिए राजस्व अनुविभाग स्तर पर गुरूवार 28 अप्रैल से प्रातः 09 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थाओं अथवा संगठनों के द्वारा जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे भीड़ इकट्ठी होती है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर आम नागरिक के दैनंदिन कार्यों में बाधा पहुंचती है और व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए उन्होंने धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि आयोजन के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी को इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत निर्मित गौठानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस हेतु उन्होंने जिले के 58 गौठानों को विद्युतीकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कोरोना वायरस की संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाए गए कोविड-19 रोधी कार्बिवैक्स वैक्सीन के संबंध में जानकारी प्राप्त की और 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड-19 रोधी कार्बिवैक्स वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त और निराकृत प्रकरणों, राजीव युवा मितान क्लब का गठन, छत्तीसगढ़ी व्यजनों को बढ़ावा देने के लिए गढ़ कलेवा का भवन निर्माण, नगर पालिका में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए (ई डब्लू एस) भूमि का पंजीयन, दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय हेतु भवन निर्माण, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का अल्पकालीन कृषि ऋण से उठाव वितरण, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के बैंक विवरण में सुधार, पशुपालन, डेयरी एवं मछली पालन में संलग्न कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण, समितियों में खाद् भण्डारण, नक्शा बटांकन आदि की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने विगत दिनों आयोजित जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद की बैठक में स्वीकृत कार्योंे के संबंध में जानकारी प्राप्त की और निर्माण कार्यों के संबंध में सभी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जनपद पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री डी. आर. आंचला, संयुक्त कलेक्टर श्री तीर्थराज अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी. एस. राजपूत, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन भगत, सभी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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