छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव : ब्याज के पैसो की मांग कर प्रताड़ित करने से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, आरोपीयों पर एफ आई आर दर्ज

युवक द्वारा मृत्यु पूर्व लिखा गया सुसाईडल नोट भी जप्त।

नाम मृतक- विजय नेताम पिता राजूनी नेताम उम्र 27 साल निवासी टिकरापारा डोंगरगढ़

आरोपीगण- अरविन्द हथेल, गब्बर हथेल, तरूण हथेल, सोनम साहू निवासी डोंगरगढ़

राजनांदगांव . मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचक रमेश नेताम पिता स्व राजूनी नेताम उम्र 32 वर्ष निवासी टिकरापारा डोंगरगढ़ थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, उसका भाई विजय नेताम जो रेल्वे विभाग में सिगनल टेलीकॉम (हेल्फर) के पद पर जटकन्हार रेल्वे स्टेशन में पदस्थ था। दिनांक 04/10/2022 के दरम्यानी रात्रि घर में फांसी लगा लिया है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री प्रफुल्ल ठाकुर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मामले की जानकारी दी गयी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आवश्यक मार्गदर्शन पर मर्ग इंटिमेशन लेकर पंचनामा कार्यावाही कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतक की पत्नी द्वारा मृतक का सुसाइडल नोट दिया गया जिसमें आरोपियों द्वारा कर्ज/ब्याज का पैसा वसूलने हेतु दबाव देने के कारण आत्महत्या करने का उल्लेख है।

मृतक के परिजन मां एंव बडे भाई रमेश नेताम व आसपास के लोगो का कथन लिया गया। परिजनो ने बताया कि मृतक के पिता राजूनी नेताम द्वारा कर्ज लिया गया था जिसकी मृत्यु उपरांत मृतक विजय नेताम द्वारा कर्ज के पूरे रकम लौटने के बावजूद आरोपी अरविन्द हथेल, गब्बर हथेल, तरूण हथेल, सोनम साहू चारों निवासी डोंगरगढ़ के द्वारा कर्ज में दिये गये पैसो की वसूली को लेकर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था। इस बात की जानकारी मृतक ने अपनी मॉ व छोटी बहन को डेढ़ माह पूर्व बताया था, मृतक ने अपने परिजनो को मरने की बात भी कही थी तो घर वालो ने मृतक को समझाया भी था। परिजनों के कथन से सुसाइडल नोट मैं लिखें तत्वों की पुष्टि होती है। तीन दिन पूर्व आरोपीगण अरविन्द हथेल, सोनम साहू फिर से मृतक के घर अकार पैसो की वसूली को लेकर धमकी दिये थे। परिजनो के कथनानुसार मृतक आरोपियों के दबाव में अत्यधिक मानसिक रूप से प्रताड़ित था । मृतक की पत्नि राशि पाण्डेय के द्वारा मृतक के लिखे मृत्यु पूर्व सुसाईडल नोट को पुलिस के समक्ष पेश किया गया। जिसे पुलिस द्वारा विधिवत जप्त किया गया है। इसी आधार पर आरोपीगणो के विरूध्द भादवि की धारा 306,34 एंव कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबध्द किया गया है। जप्त सुसाईडल नोट को परीक्षण वास्ते हस्तलिपि विशेषज्ञ नया रायपुर को भेजा जाता है। आरोपियो के विरूध्द अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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